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New Delhi: दिल्ली में वाहन चालकों को होगी सुविधा नहीं लेकर चलना होगा गाड़ी के कागजात या अपना लाइसेंस। दिल्ली परिवहन विभाग ने और ट्रैफिक पुलिस ने मंजूरी दे दी है की अगर लोगो के पास डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप में सारे दस्तावेजों होंगे तो वह आसानी से कही भी सफर कर सकते है बिना किसी डर के।

दिल्ली के परिवहन विभाग ने बताया डिजिटल स्वरूप में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पंजीकरण प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं।विभाग ने कहा कि ये परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार कानूनी रूप से मान्य हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी अन्य रूप में ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी मूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

क्या है डिजीलॉकर ऐप?

डिजी लॉकर एक ऐसा एप है जिससे आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के सारे दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। यह डिजिलॉकर एप आप के आधार कार्ड में फोन नंबर से जुड़ा लिंक्ड रहेगा है जिससे आप कभी भी और कहीं भी अपने किसी भी दस्तावेजों को देख सकते हैं। और आप इसमें अपने दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को पीडीएफ, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड कर सेव कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप इन दस्तावेजों पर ई-साइन भी कर सकते हैं।

Rishav Roy, a journalist with four years of expertise, excels in content writing, news analysis, and cutting-edge ground reporting. His commitment to delivering accurate and compelling stories sets him...