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दिल्ली में पब्लिक बस और बड़े माल वाहन गाड़ियों को रोड के अपने लेन में चलने के लिए दिल्ली सरकार एक योजना बना रही है. पब्लिक DTC बस, अन्य प्राइवेट बस और हैवी गुड्स कैरिएर गाडी अक्सर अपने लेन को छोड़ कर साइड से निकलने के कोशिश करते रहते है. इसी आनन-फानन में सड़क दुर्घटना और ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है.

दिल्ली में कुल 46 गलियारों (कॉरिडोर) की पहचान की गई है, जिसमे बस और मालवाहक को अपने लेन में रह के गाडी चलाये जाने का दिशा-निर्देश दिया जायेगा. इस दिल्ली के 46 कॉरिडोर में से 15 कॉरिडोर को चिन्हित कर लिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार इस अनुशासना को लागु करने के लिए सरकार के तरफ से एक दल रोड पर निगरानी करेगा.

बता दें की बड़ी बस और बड़े मालवाहक अगर नियम का पालन नहीं करते है तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार उस पर केस किया जायेया. जिसके फलस्वरूप छह महीने का जेल या फिर 10 हजार रूपये का जुर्माना किया जयेगा. सभी चिन्हित कॉरिडोर पर cctv कैमरा विडियो रिकॉर्डिंग किया जायेगा. लेन छोड़ कर गाडी चलाने पर कार्यवाई होगी.

दिल्ली सरकार का यह नियम के लिए सभी रोड पर चेतावनीसंकेत और डैश बोर्ड लगाया जायेगा. ताकि गाडी के ड्राईवर अपनी गाडी को अपने लेन में ही खाड़ी रखे. यह नियम सुबह 8 बजे से रात्रि के दस बजे तक लागु रहेगा. फिर रात्रि के 10 बजे से सुबह 8 बजे तक दुसरे लेन में गाडी चला सकते है.