दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा मेट्रो रेल में शराब की बोतल के साथ यात्रा करने के सिलसिले में एक नया नियम आ गया है. एयरपोर्ट लाइन को छोड़ कर दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतल ले कर यात्रा करने पर रोक लगी हुई थी. लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया जा रहा है. DMRC ने ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है जिसके अनुसार यात्रियों को सावधानी से शराब की बोतलें लेकर सफर करने की सलाह दी जा रही है
खबर के अनुसार दिल्ली मेट्रो में फुल, क्वार्टर, अद्धा, पव्वा, खंभा और बियर की 2 बोतलें साथ में ले जाने की अनुमति दे दी गई है. लेकिन ध्यान रहे की दोनों बोतल सील बंद होनी चाहिए. खुली हुई बोतल को दिल्ली मेट्रो में ले जाना मना है. दो बोतल दिल्ली में लेकर यात्रा कर सकते है. चाहे वो बोतल किसी भी साइज़ का हो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
लेकिन अगर शराब की बोतल लेकर एक राज्य से दुसरे राज्य जैसे दिल्ली से नॉएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद जा रहे है तो ध्यान रहे की आपके आप एक ही बोतल होनी चाहिए. क्योकि दुसरे राज्य में इंटर करते ही उस राज्य की निति के अनुसार चलता होता है. एनसीआर (NCR) क्षेत्र में जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच किसी भी यात्री को दो बोतलें ले जाने की अनुमति नहीं है. यात्री सिर्फ एक बोतल ले सकते हैं.
दिल्ली क्षेत्र में यात्री दो बोतलें लेकर सफर कर सकते हैं लेकिन बोतलें सील बंद होनी चाहिए. बोतलें फुल, क्वार्टर, अद्धा, बियर या किसी भी अन्य साइज में हो सकती हैं. साइज़ को लेकर अभी किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है.