दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए अगर आप बिना तैयारी के गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो आपको भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है. जरा सी चुक हुई और आपको हजारो का जुरमाना हो जायेगा. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-3) के तहत दिल्ली में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों के चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह इसलिए किया गया है की दिल्ली में वायु प्रदुषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है.

दिल्ली की सड़कों पर अब ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें सख्ती से वाहनों की जांच कर रही हैं. कई जगह पर आटोमेटिक चालान की व्यवस्था की गई है. अगर आपका वाहन बीएस-III पेट्रोल या बीएस-IV डीजल मानकों का है और आप इसे चलाते हुए पाए जाते हैं तो आपको ₹20,000 तक का चालान भरना होगा. इसलिए बाइक स्कूटर या कार से निकलने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास कैश हो और वाहन प्रतिबंधित श्रेणी में न हो. जानकारी के लिए आपको बता दें की आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. फल, सब्जी, दूध और दवाइयों जैसी जरूरी सामान ढोने वाले वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा.

दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बाहरी बसों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है. दिल्ली एनसीआर और पडोसी शहर से आने वाले बसों को अब दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगी. उन सभी बसों को दिल्ली के बाहर ही रुकना होगा. अंतर-राज्यीय बसों को अब दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. बढ़ते प्रदुषण को देहते हुए कई और कदम उठाये गए है. बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है. अब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन मोड पर जारी रहेगी. दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों और बच्चों को बिना वजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है.

दिल्लीवासियों के लिए सुझाव

  1. अगर जरूरी न हो, तो वाहन लेकर बाहर न निकलें।
  2. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
  3. बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखने के लिए घर पर ही रहें।
  4. वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि GRAP के नियमों का पालन करें और चालान से बचें।