दिल्ली में अब सभी वाहन चालकों के लिए नए नियम की शुरुआत हो चुका है. इस नए वाहन नियम के तहत अब अगर आपके वाहन में वैध पीयूसी नहीं है तो आपको पेट्रोल पंप पर ₹10 हजार का चालान कटेगा. बीते महीने यह नया नियम दिल्ली में एक ट्रायल के तौर पर चलाया गया था. यह नए नियम की शुरुआत वाहनों में वैध पीयूसी (Pollution Under Control) की मांग को बढ़ावा देने के लिए की गई है. यातायात विभाग और वाहन विभाग का मकसद है कि लोग अब अधिक से अधिक पीयूसी वाहनों का उपयोग करें ताकि प्रदूषण का स्तर कम हो सके.
इसके लिए दिल्ली के कई पेट्रोल पंप पर एक खास तरह के कैमरे लगाये गए है. कोई वाहन चालक अगर पेट्रोल या फिर डीजल लेने के लिए पंप पर जायेगा तो वहां लगे कैमरा उस वाहन के सारे डिटेल्स चेक कर सकती है. फिर अगर PUC अगर वैध नहीं है तो तत्काल एक सन्देश आपके मोबाइल पर आ जायेगा. आपको 3 घंटे का समय भी दिया जायेगा. अगर आप अगले 3 घंटे में PUC वैध नहीं करवाते है तो चालान बनकर वाहन मालिक के मोबाइल पर एक SMS के माध्यम से आ जायेगा.
बता दें की इसके लिए कुल 10 हजार रूपये का चालान रखा गया है. PUC वैध नहीं होने पर चालान का मेसेज डायरेक्ट मोबाइल पर आता है. वर्तमान में दिल्ली के अन्दर कुल 950 स्थानों पर PUC सर्टिफिकेट बनाये जाते है. कई पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाये गए है. साथ ही लोगो का चालान भी किया गया है.
इस नए नियम का पालन करने से न केवल आपका चालान कटेगा बल्कि यह एक सकारात्मक कदम है जो प्रदूषण को कम करने में सहायक होगा. ध्यान दें कि यह नियम ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है. लेकिन आने वाले समय में इसे पूरी तरह से लागू किया जा सकता है. अब से आपका वाहन सड़क पर चलने के समय पीयूसी का ध्यान रखना और इस नए नियम का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।