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New Delhi: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ‘नेशनल लोक अदालत’ स्थापित करने जा रही है। अगर दिल्ली में आपके वाहन का चालान काटा गया है तो आपके पास भी इसे माफ कराने का सुनहरा मौका है। आपको घर बैठे बस एक बुक करनी होगी और बाद में कोर्ट में जाकर अपना चालान जमा करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको बुकिंग से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारी हासिल करनी होगी।

दिल्ली में 14 मई 2022 को लोक अदालत होने जा रही है। कोर्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा। कोर्ट जाने के बाद आपका चालान काटा नहीं जाएग, बल्कि इसके लिए आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। बुकिंग करते समय आपको वाहन का नंबर याद रखना पढ़ाएगा क्योंकि लोक अदालत की वेबसाइट पर सिर्फ वाहन का नंबर डालना होगा।

बुकिन करने के लिए वेबसाइट (http://delhitrafficepolice.nic.in/notice/lokadalat) इस पर 11 मई को सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी। दरअसल इस लिंक से नोटिस/चालान का प्रिंटआउट डाउनलोड करना होगा। नोटिस डाउनलोड होने के बाद आपके चालान पर कोर्ट परिसर का भी जिक्र होगा। नोटिस में उल्लिखित समय एवं तिथि पर न्यायालय परिसर में पहुंचें।

आपको न्यायालय परिसर में मजिस्ट्रेट के सामने चालान लेना होगा और यहीं पर आपका चालान तय किया जाएगा। ऐसे में जो लोग बिना ऑनलाइन नोटिस डाउनलोड किए कोर्ट जाएंगे तो उनके चालान का निपटारा नहीं होगा। इस बार केवल उन्हीं चालानों का भुगतान किया जाएगा जो 31 जनवरी 2022 तक काटे गए हैं। यदि आपके वाहन का ई-चालान इसके बाद है, तो यह इस बार भुगतान नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले
https://delhitrafficpolice.nic.in/notice/pay-notice पर जाकर अपना वाहन नंबर डालकर चालान चेक करें। अगर वहां ई-चालान दिख रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपका चालान अब वर्चुअल कोर्ट में होना चाहिए, यदि चालान नियमित अदालत में भेजा जाता है, तो लोक अदालत में निपटारा नहीं होगा।

Rishav Roy, a journalist with four years of expertise, excels in content writing, news analysis, and cutting-edge ground reporting. His commitment to delivering accurate and compelling stories sets him...