नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक लाख रुपये जुर्माना और एक साल की कैद की जानकारी दी है. अगर आप इस नियम को नहीं जानते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। दिल्ली के परिवहन मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि अगर कोई कार निर्माता, आयातक या डीलर वाहनों के निर्माण और रखरखाव के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 1 साल की जेल और प्रति वाहन 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। लगाया जा सकता है। दिल्ली मंत्रालय ने यह भी बताया कि पहले इस नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये और 5,000 रुपये का जुर्माना लगता था लेकिन अब नए नियम के मुताबिक जुर्माना बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
बच्चों के स्कूटर और मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए नए यातायात नियम
दिल्ली का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक नया नियम लेकर आया है। इसमें चार साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर ले जाने के लिए दिल्ली में नए सुरक्षा नियम अधिसूचित किए गए हैं। दिल्ली में इस नए नियम में दोपहिया वाहन चालकों को बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा और साथ ही वाहन की गति को केवल 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखना होगा।
उल्लंघन के लिए जुर्माना क्या है?
दिल्ली में नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। दो पहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नया नियम शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम दिल्ली में चार साल तक के बच्चों को कवर करता है।
इस नए नियम में इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला और 30 किलो भार वहन करने की क्षमता वाला होना चाहिए। यात्रा की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए, चालक को बाल सुरक्षा हार्नेस बाँधना होता है, जो दो पट्टियों के साथ आता है।
इस नए नियम में यात्रा के दौरान क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट पहनना जरूरी होगा। हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का पालन करना चाहिए। केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है।
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